देहरादून : जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप चुनाव आदर्श आचार संहिता 16 मार्च, 2024 से प्रभावी हो गयी है।
1-टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र 15-चकराता (अ.ज.जा.), 16-विकासनगर, 17-सहसपुर, 19- रायपुर, 20-राजपुर रोड, (अ.जा.), 21-देहरादून कैन्ट एवं 22-मसूरी तथा 5-हरिद्वार में 18-धर्मपुर 23-डोईवाला एवं 24-ऋषिकेश निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित है। निर्वाचन प्रकिया के दौरान विभिन्न असमाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे निर्वाचन के सम्पादन व शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जनपद में लोक प्रशान्ति बनाये रखने एवं निर्वाचन कार्यवाही के सफल संचालन हेतु भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू रहेगी।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगें, यह प्रतिबन्ध विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे-रेलवे स्टेशन, रोडवेज आदि तथा सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति वर्ग समुदाय दल या संस्था आदि सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी / प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं करेगा और न ही कोई जुलूस निकालेगा। कोई भी व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय किसी भी प्रकार का भड़काने वाला वक्तव्य नहीं देगा और न ही किसी प्रकार के इशारे करेगा और न नारे इत्यादि लगायेगा और न ही पम्पलेट आदि वितरित करेगा और न किसी प्रकार के प्रचार हेतु सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/रिटर्निंग ऑफिसर / अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल का उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति वर्ग समुदाय या दल ऐसे कोई कार्य करने अथवा वक्तव्य नहीं देगा, जो विभिन्न समुदाय की भावना को भड़काने व उत्तेजना पैदा करने वाला हो या जिससे वर्ग वैमनस्य असन्तोष या द्वेष उत्पन्न हो। अपने कर्तव्यों की सेवा में लगे हुए राजकीय कर्मचारियों एवं सिख धर्म के अनुयाईयों, जिनके लिये, तलवार, कृपाण आदि धारण करना धर्मिक कर्तव्य है को, छोड़कर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार जैसे अग्नेयास्त्र तथा हस्त प्रयोगास्त्र जिसको किसी अपराध करने में प्रयोग किया जा सकता है, को लेकर जनपद देहरादून की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति ईंट-पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें तथा अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने तथा पहुंचाये जाने की सम्भावना हो, को जनपद की सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा तथा ना ही उसे प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारी या लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध या बीमार व्यक्ति तथा ऐसे विकलांग जिनके लिये लाठी का सहारा आवश्यक है पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति न तो अफवाहें फैलायेगा और न ही अपनी वाणी, इलेक्ट्रानिक माध्यम अथवा हस्तलिखित या साईकलोस्टाईल किये हुए अथवा छपे नोटिस/पर्च/इश्तहार के माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्रसारित करेगा जिससे कि जनपद की सीमाओं में रहने वाले तथा अन्य जाने वाले विभिन्न समुदाय के व्यक्तियों के बीच साम्प्रदायिकता, पारस्परिक द्वेष भावना अथवा तनाव फैलाने की सम्भावना हो।
लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान किसी भी रीति से ऐसा अवैधानिक कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो करेगा न ही उत्प्रेरणा करेगा और न ही ऐसा कार्य किये जाने का षड्यंत्र करेगा जिससे लोक समा निर्वाचन को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा सम्बन्धित स्थिति जिसमें दिशा-निर्देश समय-समय पर निर्गत किये जायेगें, के अतिरिक्त तीन वाहनों से अधिक के कारवां के चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/रिटर्निंग ऑफिसर/अधोहस्ताक्षरी की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना सार्वजनिक सभा नहीं करेगा और न ही सभा स्थल, जुलूस का मार्ग व समय सूचित किये बिना सार्वजनिक सभा या कोई जुलूस निकालेगा। यह प्रतिबन्ध शादी विवाह एवं मृत्यु आदि के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/रिटर्निंग ऑफिसर/अधोहस्ताक्षर की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन अथवा अन्य किसी घ्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि इस आदेश की तिथि से किसी भी व्यक्ति / संस्थान/ संगठन/राजनैतिक दल / अभ्यर्थी द्वारा प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक के अतिरिक्त लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन अथवा अन्य किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रयोग में नहीं लाये जायेगें, प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन राजनैतिक दल/अभ्यर्थी/व्यक्ति / संस्था सहित विवरण देकर लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।
निर्वाचन अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के निर्वाचन प्रचार हेतु कोई भी व्यक्ति वाहन या लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन अथवा अन्य किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/ रिटर्निंग ऑफिसर/अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के बिना प्रयोग में नहीं लायेगा। सम्बन्धित अधिकारीगणों से प्राप्त वाहन पास तथा लाउडस्पीकर या किसी ध्यनि विस्तारक यंत्र की अनुमति को विण्ड स्कीन पर चस्पा करना होगा। उल्लंघन किये जाने की दशा में निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का दोषी माना जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारों अथवा किसी भी पूजा स्थल का प्रयोग राजनैतिक भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदाता पहचान पर्चियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले स्थानों पर या मतदान केन्द्रों पर इश्तहार, झण्डा, प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल मतदान के दिन मतदान केन्द्रों / मतदेय स्थलों की 200 मी. की परिधि में मतदान स्टालों का निर्माण नहीं करेगा। अभिकर्ताओं / कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए धूप/वर्षा से बचने के लिए एक छतरी या तिरपाल के एक टुकड़े के साथ एक मेज और दो कुर्सी अनुमन्य होगी। ऐसी मेजों के आस-पास भीड़ एकत्रित नहीं होने देगें। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को लाने ले जाने हेतु मतदान की तिथियों पर पेट्रोल या डीजल चलित तिपहिया, चौपहियां, वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश सरकारी वाहनों पर लागू नहीं होगा।
उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर / रिटर्निंग ऑफिसर/अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को अधीकृत किये गये वाहनों जिस के विण्ड स्कीन पर वाहन पास चस्पा होगा पर यह आदेश लागू नहीं होगा। यह आदेश जनपद देहरादून की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले या निषेधाज्ञा अवधि में आने-जाने वाले समी व्यक्तियों पर लागू होगा। चूंकि वर्तमान परिस्थितियां तत्कालिक है तथा उपरोक्त आदेशों से प्रत्येक व्यक्ति को सूचित किया जाना सम्भव नहीं है, अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें और यदि इससे पूर्व निरस्त न किये गये, तो लागू होने के दिनांक 16 मार्च, 2024 से चुनाव प्रकिया के समाप्ति तक लागू रहेंगे।