कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में उत्तराखंड प्रदेश में मुख्य सचिव उत्तराखंड द्वारा कुछ संशोधित दिशानिर्देश पारित किए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं समस्त धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमति व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए सार्वजनिक वाहन बस विक्रम ऑटो रिक्शा इत्यादि 50% यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा बार में भी 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे समस्त स्विमिंग राजस्थान पिन कोड मुझे पूल स्पा पूर्णता बंद रहेंगे राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य अवस्थित समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्डिंग डिग्री कॉलेज पॉलिटेक्निक आईटीआई कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे तथा ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य संपादित किए जाएंगे शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदान व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन 2:00 बजे से बंद किए जाएंगे संपूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णता है कर्फ्यू रहेगा साथ ही सप्ताह

के अन्य 6 दिनों में शाम को 7:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णता है प्रतिबंधित रहेगी साथी निम्नलिखित गतिविधियों हेतु छूट दी जाएगी जो कि इस प्रकार से है औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु, बस और ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गतवे के लिए जाने वाली वाले यात्री, शादी और संबंधित समारोह के लिए बैंकट हॉल संबंधी केंद्र हाल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों वाहनों की आवाजाही हेतु, निर्धारित समय से प्रतिबंधों से छूट प्रदान की जाएगी राज्य की सीमा में प्रत्येक प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों पर्यटक श्रद्धालु व अन्य को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा जिसके 72 घंटे पूर्व तक की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं उत्तराखंड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं वह हैं तो उन्हें उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को home current time साथ ही अपने स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे तथा इस दौरान किसी भी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे जनपदों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मी को (पुलिस विभाग को छोड़ कर) के अवकाश सीधे निदेशालय से सभी तरह नहीं किए जाएंगे संबंधित जनपद के जिला अधिकारी की अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु सक्षम होंगे कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों वाले व्यक्ति गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है

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